RBI imposed fine on PNB: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि उसने कुछ नियामक मानदंडों का अनुपालन नहीं करने को लेकर सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 72 लाख रुपये और निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक (Federal Bank) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.  RBI ने नो योर कस्टमर (KYC) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.


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RBI ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना 'कर्ज पर ब्याज दर' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा' से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा, फेडरल बैंक को केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है.


इन कंपनी पर भी लगा जुर्माना
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए कोसामट्टम फाइनेंस लिमिटेड, कोट्टायम पर 13.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी मामलों में, जुर्माना, नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है.


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