नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने ईंधन खरीदने के लिये वाहन मालिकों के 25 अक्टूबर से अनिवार्य रूप से वैध प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) अपने साथ रखने के आदेश पर रोक लगा दी है. 


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डीजल-पेट्रोल लेने के लिए नहीं दिखाना होगा प्रदूषण प्रमाण-पत्र


राय ने यहां संवाददाताओं से कहा, “ डीजल और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं. इन पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा.” मंत्री ने कहा कि फिलहाल 25 अक्टूबर से इस आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है. सरकार ने पहले वाहन मालिकों से कहा था कि वे 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने के लिए अनिवार्य रूप से अपने साथ वैध पीयूसीसी रखें. 


17 लाख से ज्यादा गाड़ियों के पास नहीं है वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र


सरकार के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में पीएम 2.5 प्रदूषण में 28 फीसदी योगदान गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का है. सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 17 लाख से ज्यादा गाड़ियों के पास वैध पीयूसीसी नहीं है. मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) के तहत जिन वाहन मालिकों के पास वैध पीयूसीसी नहीं होगा, उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या छह महीने की सज़ा दी जा सकती है या दोनों हो सकते हैं. 


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