ट्रेन पर भूलकर भी न ले जाएं ये सामान, वरना दिवाली पर घर की बजाय पहुंच जाएंगे जेल
देश में दिवाली और छठ जैसे त्योहार पर लोग बड़े पैमाने पर ट्रेन से सफर करते हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ट्रेन के सफर के दौरान उन्हें विस्फोटक और ज्वलनशीन सामानों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए.
नई दिल्ली: दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. ऐसे में बाहर रहकर नौकरी करने वाले कई सारे लोग छुट्टियां लेकर अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं. इस दौरान ट्रेनों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है. लेकिन अगर आप त्योहार पर बहुत से सामान ट्रेन के जरिए अपने घर लेकर जा रहे हैं तो आपको सावधान रहने की भी जरूरत है. क्योंकि ट्रेन में सामान लेकर यात्रा करने के कई सारे नियम हैं और आपीक एक छोटी सी भूल आपको जेल पहुंचा सकती है.
क्या हैं ट्रेन में यात्रा के नियम
देश में दिवाली और छठ जैसे त्योहार पर लोग बड़े पैमाने पर ट्रेन से सफर करते हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ट्रेन के सफर के दौरान उन्हें विस्फोटक और ज्वलनशीन सामानों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए. इससे वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथी पैसेंजर्स की जान को भी खतरे में डालते हैं. रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन के सफर के दौरान अगर आप इस तरह के खतरनाक सामान ले जा रहे हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
रेलवे ने किया है ट्वीट
इससे संबंधित रेलवे ने एक ट्वीट भी किया है. वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने अपने एक ट्वीट में यात्रियों को आगाह करते हुए कहा, "ट्रेनों में पटाखे लेकर चलते हैं जान का खतरा! ट्रेन में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाना दंडनीय अपराध है."
ट्रेन में भूलकर भी न ले जाएं ये सामान
रेलवे के ट्वीट के मुताबिक ट्रेन के सफर के दौरान विस्फोटक और खतरनाक सामान जैसे कि पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर ले जाने की पूरी तरह से मनाही हैं. इसके साथ ही ट्रेन में किरोसीन, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील सामान भी ले जाना प्रतिबंधित है. वहीं रेलवे ने कहा कि ट्रेन के अंदर यात्रियों को स्टोर जलाना भी मना होता है. रेलवे ने बताया कि पैसेंजर्स को ट्रेन के कम्पार्टमेंट या स्टेशन पर स्मोकिंग भी प्रतिबंधित होता है.
हो सकती है ये सजा
रेलवे ने पैसेंजर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप ट्रेन से सफर के दौरान ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुओं को लेकर चलते हैं तो आपको रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है. अगर आपको भी खुद को इस सजा से बचाना है तो भूलकर भी लापरवाही न करें.
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