कर्मचारियों की मृत्यु के बाद EPFO देती है पत्नी और बच्चों को पेंशन, जानें क्या है ये योजना

अगर किसी आकस्मिक और दुखद परिस्थिति में PF खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो तो इस दशा में उसकी पत्नी या पति और बच्चों को भी EPFO की तरफ से पेंशन का सुविधा लाभ दिया जाता है. इस पेंशन सुविधा का लाभ EPFO की EPS95 स्कीम के जरिए ही दिया जाता है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 25, 2022, 08:39 AM IST
  • मृत्यु के बाद EPFO देती है पत्नी और बच्चों को पेंशन
  • EPS95 स्कीम के जरिए मिलता है इस सुविधा का लाभ
कर्मचारियों की मृत्यु के बाद EPFO देती है पत्नी और बच्चों को पेंशन, जानें क्या है ये योजना

नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाता है. दी जाने वाली इस पेंशन सुविधा को EPFO द्वारा संचालित और मैनेज किया जाता है. EPFO अपने सदस्यों को कई तरह की सुविधाओं और सर्विसेज का लाभ भी देता है. इन्हीं सुविधाओं में से एक है EPS95 स्कीम. EPFO की यह स्कीम PF खाताधारक की पत्नी और बच्चों को पेंशन सुविधा प्रदान करती है. 

क्या है EPS95 स्कीम

अगर किसी आकस्मिक और दुखद परिस्थिति में PF खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो तो इस दशा में उसकी पत्नी या पति और बच्चों को भी EPFO की तरफ से पेंशन का सुविधा लाभ दिया जाता है. इस पेंशन सुविधा का लाभ EPFO की EPS95 स्कीम के जरिए ही दिया जाता है. EPFO ने अपने एक हालिया ट्वीट के जरिए इस स्कीम के तहत मिलने वाले फायदों के बारे में भी अवगत कराया है. 

कितनी मिलती है पेंशन

ईपीएफओ ने अपने ट्वीट में बताया है कि पेशन राशि विधवा पेंशन की 75 फीसदी होगी. साथ ही एक ही समय में दो अनाथ बच्चों में से हर एक को इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा. हर महीने पेंशन के तौर पर 750 रुपये दिए जाएंगे. 

अनाथ बच्चों को 25 वर्ष की अवस्था तक इस पेंशन का भुगतान किया जाएगा. यदि बच्चे या पत्नि किसी असक्षमता से पीड़ित हैं तो जीवन भर पेंशन का भुगतान किया जाएगा. 

जमा कराने होंगे ये दस्तावेज

पेंशन का लाभ उठाने के लिए आपको EPFO के पास कुछ दस्तावेजों का भी जमा करना होगा. इनमें पेंशनभोक्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र, लाभार्थियों के आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाते की डिटेल जिसमें कैंसल चेक, या पासबुक की प्रति और बच्चों के मामले में आयु का प्रमाण पत्र देना होगा. 

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