EPFO: क्या नौकरी छूट जाने पर भी PF पर मिलता रहेगा ब्याज, जानिए ऐसे कई अहम सवालों के जवाब
EPF खाते में जमा राशि पर सात सालों तक क्लेम नहीं करने पर यह राशि सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड (SCWF) में ट्रांसफर कर दी जाती है.
नई दिल्ली: कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी कारणवश अपनी नौकरी खो देते हैं अथवा अपने EPF खाते में पैसे जमा नहीं कर पाते हैं.
ऐसी स्थिति में अगर PF खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलेगा अथवा नहीं, यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है. आइए जानते हैं इस तरह के जरूरी सवालों के जवाब
अकाउंट हो जाता है निष्क्रिय
अगर किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट जाती है, और अपने EPF खाते में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं. अगर आप 36 महीनों तक अपने EPF खाते में पैसे नहीं जमा करते हैं, तो आपका EPF खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
अगर आप 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आपको तीन साल के भीतर EPF खाते में जमा राशि निकालने के लिए आवेदन करना पड़ता है. इस अवधि तक आपको EPF खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है.
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ब्याज पर लगता है टैक्स
अगर आप PF खाते में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तब भी आपको PFखाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है. हालांकि इस ब्याज पर टैक्स लगता है.
अगर आप लंबे समय तकEPF खाते में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और EPF खाते में जमा राशि पर क्लेम नहीं करते हैं, तो सात साल बाद आपके PF खाते में जमा राशि को सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड (SCWF) में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड (SCWF) में जमा राशि पर कर सकते हैं दावा
अगर आपने PF खाते में जमा राशि पर क्लेम नहीं किया है, तो साल साल बाद यह राशि सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड (SCWF) में ट्रांसफर कर दी जाती है.
अगर आपने तय अवधि में इस रकम के लिए क्लेम नहीं भी किया है, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.
आपके PF खाते में जमा राशि 25 सालों तक सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड (SCWF) में रहती है. आप इस अवधि तक कभी भी इस जमा राशि पर क्लेम कर सकते हैं.
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