नई दिल्ली: आधार कार्ड किसी भी भारतीय नागरिक की पहचान को दर्शाने वाला बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है. आधार कार्ड के माध्यम से आप कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.
वहीं पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय इस्तेमाल के लिए किया जाता है. अब अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ते हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले, पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. आप 31 मार्च, 2021 तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं.
कितना लगेगा जुर्माना
भारत सरकार ने आयकर रितरण दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. पैन किसी भी भारतीय नागरिक की एक स्थायी खाता संख्या होती है.
चूंकि सरकार ने पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, तो अगर आप 31 मार्च, 2021 तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा पाते हैं.
ऐसी स्थिति में आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अब आप घर बैठे भी सामान्य सी प्रक्रिया को अपनाकर अपने पैन कार्ड से आधार को लिंक कर सकते हैं.
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कैसे आधार से लिंक करें अपना पैन कार्ड
अपने आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
इस वेबसाइट में आपको 'Link Aadhaar'का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा.
इस लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा.
यहां पर आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अपनी कुछ निजी जानकारी भरनी होगी.
इसके बाद 'Submit' के बटन पर क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाएगा.
बंद हो सकती हैं ये सुविधाएं
अगर आप 31 मार्च, 2021 तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा पाते हैं, तो आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा.
अगर आप तय समय पर पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं, तो आपको कई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे.
ऐसी स्थिति में आप किसी भी बैंक में खाता नहीं खुलवा पाएंगे.
आप किसी भी तरह की स्कॉलरशिप, सरकारी योजना एवं सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकेंगे.
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