नई दिल्लीः EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक नियम में बदलाव किया है. अब पेंशनधारकों की पेंशन का पैसा नहीं अटकेगा. इसकी वजह यह है कि ईपीएफओ ने पेंशनधारकों को कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दे दी है. यानी अब इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं होगी.
जीवन प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैध
हालांकि, ईपीएफओ की तरफ से बताया गया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि से एक साल के लिए ही वैध रहेगा. इसके बाद पेंशनधारकों को दूसरा जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा.
EPS’95 Pensioners can now submit Life Certificate at any time which will be valid for 1 year from date of submission.
EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।#EPFO #Pension #AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/SnQW0D8IgE
— EPFO (@socialepfo) April 14, 2022
अटक जाता था पीएफ का पैसा
आपको बता दें कि पेंशनधारकों को पेंशन का लाभ लेने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुरानी व्यवस्था के तहत अगर पेंशनधारक इसे जमा नहीं करा पाते थे तो उनके पीएफ का पैसा अटक जाता था. लेकिन, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है.
कभी भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र
ईपीएफओ ने बताया कि EPS'95 पेंशनधारक अब कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. यह जमा करने की तारीख से 1 साल के लिए वैध होगा. यह निर्णय आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लिया गया है.
ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं जमा
याद रहे कि पेंशनधारक जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं. पेंशन संवितरण केंद्र, सार्वजनिक सेवा केंद्र, भारतीय डाकघर, उमंग ऐप या नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में इसे जमा कराया जा सकता है.
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