नई दिल्ली: वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने सोमवार को कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. उन्होंने लोकसभा को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी. पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है. 


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अभी कर्मचारियों को इतनी मिलती है पेंशन


इसके तहत कर्मचारी को अंतिम वेतन की 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिलने का प्रावधान है. हालांकि पेंशन की राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदायिता वाली होती है जो 2004 से प्रभाव में है. 


इस राज्य में बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना


कराड ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने के अपने फैसले से केंद्र सरकार को और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को अवगत कराया है. उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है.’’ इन राज्य सरकारों के प्रस्तावों के जवाब में पीएफआरडीए ने संबंधित राज्यों को सूचित किया है कि सरकार के और कर्मचारी के अंशदान के रूप में जमा राशि को राज्य सरकार को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है. 


(इनपुट- भाषा)


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