IFIE कॉन्कलेव के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST डिमांड पर राहत दे सकती है सरकार

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 2022-23 और 2023-24 के पहले सात महीनों में ₹1.12 लाख करोड़ की कथित जीएसटी चोरी के लिए 71 कारण बताओ नोटिस मिले हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 7, 2024, 09:11 PM IST
  • जानिए क्या है पूरा मामला
  • जीएसटी को लेकर चल रही बैठकें
IFIE कॉन्कलेव के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST डिमांड पर राहत दे सकती है सरकार

नई दिल्लीः ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लेकर GST डिमांड नोटिस पर अपना रुख नरम कर सकती है. जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जुलाई 2017 से मार्च 2023 के बीच के GST डिमांड पर ढील मिल सकती है. इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार इस मामले के निपटारे के लिए कानूनी सलाह ले सकती है. 

सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला
इस इंडस्ट्री को लेकर सरकार की ओर से भेजे गए GST डिमांड नोटिस का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 2022-23 और 2023-24 के पहले सात महीनों में ₹1.12 लाख करोड़ की कथित जीएसटी चोरी के लिए 71 कारण बताओ नोटिस मिले हैं. सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने 21,000 करोड़ का डिमांड नोटिस खारिज किया था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

शेयरों में आई तेजी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस खबर के बाद गेमिंग कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है. डेल्टा कॉर्प की बात करें तो आज कारोबार बंद होने तक कंपनी का स्टॉक 151.75 पर जाकर थमा. आज स्टॉक में 11.05 फीसदी की तेजी देखने को मिली है. ये तेजी करीब 15.10 फीसदी की रही है.

इसी बीच, IFIE द्वारा आयोजित मुंबई कॉन्क्लेव में कानूनी और उद्योग विशेषज्ञों ने सरकार को उद्योग की मांगों पर विचार करने और भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की क्षमता को अनलॉक करने के लिए स्व-नियमन को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने फगेमिंग के महत्व पर जोर देते हुए, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के महत्व पर जोर दिया.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़