Re-apply for Pan Card: पैन (Permanent Account Number) कार्ड मौद्रिक लेनदेन, वीजा के लिए आवेदन करते समय और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. यह भारत के आयकर विभाग द्वारा नागरिकों को जारी किया जाने वाला दस अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर है.


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यदि आपने अपना पैन कार्ड खो दिया है या भूल गए हैं कि कहां रखा है तो आप डुप्लिकेट पैन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, या आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड या ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.


पैन कार्ड के खो जाने या चोरी होने की स्थिति में, आपको तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की शिकायत कॉपी प्राप्त करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके पैन का उपयोग किसी के द्वारा धोखाधड़ी के लिए ना किया जा सके.


पैन कार्ड के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
1. आधिकारिक वेबसाइट TIN-NSDL पर जाएं.


2. Changes or correction in existing PAN data/ Reprint of PAN card (No changes in existing PAN data) को चुनें.


3. नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर जैसी अनिवार्य जानकारी भरें और सबमिट करें.


4. अब एक टोकन नंबर जेनरेट किया जाएगा और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदक के पंजीकृत ईमेल पर भेजा जाएगा. आवेदन दाखिल करना जारी रखें.


5. Personal Details पेज पर सभी जानकारी भरें. आप उपलब्ध विकल्पों में से पैन आवेदन जमा करने का तरीका चुन सकते हैं.


6. आपको फिजिकल पैन कार्ड और ई-पैन कार्ड के बीच चयन करना होगा. ई-पैन कार्ड के लिए एक वैध ईमेल पते की आवश्यकता होगी.


7. संपर्क जानकारी और दस्तावेज जानकारी भरें और आवेदन जमा करें.


8. आपको पेमेंट पेज पर दोबारा ले जाया जाएगा और पेमेंट के बाद एक स्लिप शो होगी.


9. अब पैन कार्ड 15-20 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा.


कितने रुपये लगेंगे?
NRI या भारत में रहने वाले आवेदकों को 110 रुपये का शुल्क देना होगा, जिसमें 93 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क + 18% जीएसटी शामिल है. राज्य में मतभेदों के आधार पर, भारत सरकार पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए एक मानकीकृत शुल्क लेने पर सहमत हुई है. पैन कार्ड के उपयोग से उपयोगकर्ता को वित्तीय लेनदेन आसानी से करने और सरकार द्वारा अनुमत सब्सिडी का लाभ लेने की सुविधा मिलेगी.


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