नई दिल्ली: आज के समय में आपको अधिकतर सामान खरीदने पर गारंटी या वारंटी दी जाती है, लेकिन जब कभी आप इस सामान को लेकर किसी समस्या का सामना करते हैं और अपनी गारंटी या वारंटी क्लेम करने जाते हैं, तो दुकानदार इसके लिए मन कर देता है. इस समस्या के समाधान के लिए आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आज जब हम किसी सामान को खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले इसकी गारंटी या वारंटी के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि इसी से हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि ये सामान कितना सही है या कितना खराब. लेकिन जब यह सामान इस्तेमाल करने के बाद भी खराब हो जाता है, तो कई बार दुकानदार उसे बदलने में आनाकानी करते हैं.


ऐसे में ग्राहकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ग्राहकों को इस समस्या से बचाने के लिए उपभोक्ता कमीशन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं. अगर आपका कोई सामान खराब हो गया है और दुकानदार इसे बदलने से इनकार कर रहा है. ऐसी स्थिति में आप कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी शकायत दर्ज करा सकते हैं:


आप इस तरह दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत


अगर आपका कोई सामान खराब निकल जाता है और वह गारंटी या वारंटी में है, लेकिन दुकानदार उसे रिप्लेस करने से इनकार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको एक वकील की सहायता लेनी होगी. इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं अदा करना होगा, बस आपको अपना नाम, पता, दुकान का नाम, पता और शिकायत से जुड़ी सारी जानकारी एक प्रपत्र में भरकर जमा करनी होगी. इसके साथ ही आपको सामान का गारंटी या वारंटी कार्ड भी जमा करना होगा. इसके लिए आपको अपनी शिकायत उपभोक्ता कमीशन में जमा करनी होगी.


इस तरह से होगी आपके मामले की सुनवाई


शिकायत दर्ज कराने के मामले में भी अगर आपकी शिकायत 5 लाख रुपये से कम कीमत के सामान के लिए है, तो आपकी शिकायत जिला कंज्यूमर फोरम में दर्ज होगी. लेकिन यदि आपकी शिकायत 5 से 20 लाख रुपये तक के सामान के लिए है, तो आपकी शिकायत राज्य आयोग में दर्ज की जाएगी. इसके अलावा अगर आपके सामान की कीमत 20 लाख रुपये से अधिक है, तो इसके लिए सुनवाई राष्ट्रीय आयोग में दर्ज कराई जाएगी.


वहीं अगर आप राज्य आयोग में अपने मामले की हुई सुनवाई को लेकर असंतुष्ट हैं, तो आप राष्ट्रीय आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.



यह भी पढ़िए: Delhi में वाहन मालिकों को भेजा जा रहा नोटिस, चेक कर लें कहीं आप भी तो जुर्माने के दायरे में नहीं


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.