नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रैल से अगस्त के बीच का आईटीआर रिफंड जारी कर दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रैल से अगस्त के बीच में 1.14 लाख करोड़ का रिफंड जारी किया है. आयकर विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी साझा की गई है. 


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1.97 करोड़ से ज्यादा लोगों के मिला रिफंड


सीबीडीटी द्वारा 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2022 तक 1.97 करोड़ करदाताओं को 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया गया है. इस दौरान 1,96,00,998 मामलों में 61,252 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया है. वहीं, 1,46,871 मामलों में 53,158 रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है. 


अगर नहीं मिला रिफंड तो करें ये काम


कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड जारी होने के बावजूद टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं मिल पाता है. रिफंड अटकने का एक बड़ा कारण बैंक अकाउंट की गलत जानकारी हो सकती है. अगर आपने फॉर्म भरते हुए अकाउंट डिटेल्स गलत भरा था तो टैक्स रिफंड अटक सकता है. ऐसी स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट की डिटेल्स सही करनी होगी. इसके बाद आप फिर इस रिफंड के पात्र हो जाएंगे.  


रिफंड ना मिलने पर यहां कर सकते हैं शिकायत


अगर आपके खाते में अभी तक रिफंड का पैसा क्रेडिट टैक्सपेयर्स incometax.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वो आईटी विभाग द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर 1800-103-4455 का भी उपयोग कर सकते हैं. इस नंबर पर वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.


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