नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. कोरोना के कारण लोग कई दिनों से मांग कर रहे थे कि आयकर भरने की तारीख कुछ आगे बढ़ाई जाए ताकि कुछ राहत मिल सके.


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अलग अलग कंपनियों के अलग अलग तारीख



आपको बता दें कि आयकर रिटर्न के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सीबीडीटी ने अलग-अलग लोगों और कंपनियों के लिए आखिरी तारीख भी अलग रखी है. नौकरीपेशा करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 कर दी है. पहले सभी तरह के करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी.


पहले 31 दिसम्बर थी अंतिम तारीख


गौरतलब है कि पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर थी लेकिन अब ये आगे बढ़ा दी गयी है. आपको बता दें कि ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है, साथ ही कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी आपको नहीं मिलती है.


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अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी. ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं.


CBDT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन करदाताओं को अपने रिटर्न का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-1 या फिर आईटीआर-4 फॉर्म का प्रयोग करना होता है उनके लिए आखिरी तारीख 10 जनवरी कर दी गई है.


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