Indian Railways: दिवाली-छठ का त्यौहार आने वाला है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं. अगर आप भी इस दौरान ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान दें आपकी एक गलती आपको सीधे जेल पहुंचा सकती है. इसके लिए आपको रेलवे के कुछ नियम पता होने चाहिए.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अगर आप दिवाली के बाद घर जा रहे हैं और आपके पास दिवाली के लिए शॉपिंग का सामान है, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें दिवाली के लिए पटाखे न हों. ट्रेन से यात्रा करते समय आप अपने साथ पटाखे नहीं ले जा सकते.


रेलवे ने जारी की चेतावनी
रेलवे ने लोगों को चेतावनी जारी की है कि वे ट्रेन से यात्रा करते समय अपने साथ विस्फोटक और ज्वलनशील सामान न ले जाएं. ऐसा करके वे न केवल अपनी बल्कि अपने साथी यात्रियों की जान को भी खतरे में डालेंगे.


रेलवे ने कहा कि अगर आप ट्रेन में सफर के दौरान ऐसी खतरनाक चीजें ले जा रहे हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है.


ये चीजें ट्रेन में कभी न ले जाएं
रेलवे ने कहा कि ट्रेन में सफर के दौरान पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर जैसी विस्फोटक और खतरनाक चीजें ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसके साथ ही आप केरोसिन, पेट्रोल जैसी ज्वलनशील चीजें भी ट्रेन में नहीं ले जा सकते.


याद रखें ये बात
साथ ही रेलवे ने कहा कि यात्रियों को ट्रेन के अंदर तंबाकू जलाने से भी मनाही है. रेलवे ने कहा कि यात्रियों को ट्रेन के डिब्बे या स्टेशन पर धूम्रपान करने से भी मनाही है.


जाना पड़ सकता है जेल
रेलवे ने चेतावनी दी है कि अगर आप ट्रेन से यात्रा करते समय ज्वलनशील या विस्फोटक सामान लेकर चलते हैं तो आपको रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 और 165 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकती है.


ये भी पढ़ें- Diwali bank holiday 2024: दिवाली पर 31 अक्टूबर को इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.