नई दिल्ली: बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि बंदूक का लाइसेंस कैसे बनता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे बेहद आसान प्रक्रिया को अपनाकर बंदूक का लाइसेंस बनवा सकते हैं. 


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लाइसेंस बनवाने के लिए किन चीजों की होगी आवश्यकता


बंदूक का लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है, लेकिन इस बनवाने के लिए आपको कई दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.


बंदूक के लाइसेंस के बारे में जानकारी से पहले यह जानना सबसे जरूरी है कि आप बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं.


अगर आप बंदूक का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसके लिए कानूनी रूप से दंडित भी किया जा सकता है. 


बंदूक के लाइसेंस के लिए क्या है पात्रता


देश का कोई भी जरूरतमंद नागरिक बंदूक के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे अपने आवेदन पत्र में यह साबित करना होगा कि उन्हें बंदूक की आवश्यकता क्यों है. 


इसके बाद प्रशासन इस बात का फैसला करेगा कि आपको बंदूक खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा नहीं. 


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क्या है लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया


बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सबसे पहले एक आवेदन फॉर्म जमा करना होता है. सबे पहले आपको अपना आवेदन फॉर्म  डीसीपी (लाइसेंसिंग) कार्यालय में जमा करना होता है. कई शहरों में आपको एसडीएम के पास अपना आवेदन फॉर्म जमा करना होता है.


अगर आपका पुलिस कमिश्नरेट के तहत आता है, तो आपको आवेदन कमिश्नर ऑफिस में भेजा जाएगा.



आपके इलाके का डीएम आपके आवेदन पत्र को एसपी ऑफिस में भेज देता है. यहां से यह आवेदन पत्र आवेदक के थाने में जाता है. 


थाने से जांच के बाद रिपोर्ट जारी की जाती है. इसके बाद यह आवेदन पत्र लाइसेंस अधिकारी को बेह्ज दिया जाता है. लेकिन कई स्थितियों में बहुत से आवेदन आवेदक की दलील सही न पाए जाने पर खारिज कर दिए जाते हैं. 


लाइसेंस बनवाने में कितनी फीस लगती है 


बंदूक का लाइसेंस बनवाने का शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप कसी बंदूक के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं.


लाइसेंस बनवाने के लिए लगने वाली फीस की शुरुआत 10 रुपये से होती है और आवेदक से 10 से लेकर 300 रुपये तक लाइसेंस फीस वसूल की जा सकती है. 


आप नीचे दी गई रेट लिस्ट में लाइसेंस फीस देख सकते हैं. उदहारण के तौर पर आप रायफल बंदूक खरीदना चाहते हैं, तो आपको इसका लाइसेंस बनवाने के लिए मात्र 60 रुपये शुल्क के रूप में अदा करने होंगे. 



एक व्यक्ति कितनी बंदूकें खरीद सकता है


भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम तीन बंदूके खरीद सकता है. सरकार एक व्यक्ति के लिए अधिकतम तीन बंदूकों का लाइसेंस जारी करती है. 


इसके अलावा भारत में सिर्फ तीन तरह की बन्दूकों को खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है. इनमें शॉर्टगन, हैंडगन और स्पोर्टिंग गन शामिल हैं. 


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