Loksabha election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट में कैसे जुड़वाएं नाम?
Loksabha election 2024: 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों चुनाव को लेकर तैयार हैं वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग भी अपनी पूरी तैयारी में जुट गया है.
नई दिल्ली: Loksabha election 2024: अगर आप 18 साल के हो गए हैं, लेकिन आपका नाम मतदाता सूची में किसी कारण से शामिल नहीं हो पाया है तो यह खबर आपके लिए है. आपके पास अभी भी एक मौका है कि आप चुनाव से पहले अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं
तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग
दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों चुनाव को लेकर तैयार हैं वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग भी अपनी पूरी तैयारी में जुट गया है. चुनाव आयोग की ओर से हर तरफ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, लेकिन इसी बीच अगर किसी भी योग्यता रखने वाले व्यक्ति की मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज है तो वह अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं.
कब तक डलवा सकते हैं सूची में नाम
मामले की जानकारी देते हुए रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सालों भर मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम चलता है. 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहती है. स्पेशल समरी रिवीजन के माध्यम से फोकस एप्रोच लगाकर लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, जिसके आधार पर फाइनल इलेक्टरल का पब्लिकेशन 22 जनवरी को हो चुका है, लेकिन चुनाव से पहले तक भी लोग अपना नाम मतदाता सूची में डलवा सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
उपयुक्त ने आगे बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद से किसी भी फेज के इलेक्शन के नॉमिनेशन की आखिरी दिन तक योग्यता रखने वाला व्यक्ति उस चुनाव के मतदाता सूची में नाम डालने के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं. तकरीबन 10 दिन पहले उसका आवेदन दे दें ताकि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और नाम तोड़ने-जोड़ने की अंतिम गतिविधि समाप्त हो जाए.
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