Changes from 1 May: अप्रैल का महीना बीत चुका है, अब मई की शुरुआत होने वाली है. 1 मई (सोमवार) से देश में कुछ अहम बदलाव होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है. आपके मासिक बजट बिगड़ेगा या फिर थोड़ी राहत मिलेगी, आपको समझाते हैं. म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के नियमों में बदलाव होने वाले हैं. साथ ही रसोई गैस सिलेंडर (LPG) की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. इसके अलावा  गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नियमों में भी बदलाव हो सकते हैं. इसके अलावा PNB के ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव होने वाला है.


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1). रसोई गैस की कीमतों में हो सकता है इजाफा
पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं. पिछले माह (अप्रैल में) लोगों को राहत मिली थी और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में सरकार ने 91.50 रुपये की कटौती की थी. बीते एक साल में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में सरकार ने 225 रुपये की कटौती की है. 1 मई से रसोई गैस की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. देखना होगा कि इजाफा होता है या कटौती? माना जा रहा है कि सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी एक मई से बदलाव देखने को मिल सकता है.


2). PNB ने ATM से ट्रांजेक्शन नियमों में किया बदलाव
पंजाब नेशनल बैंक ने ने भी अपने ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव किया है. पीएमबी ने ATM से ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है. 1 मई से पीएनबी एटीएम ट्रांजेक्शन के नए नियम लागू हो जाएंगे. बैंक ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी करते हुए ये बताया है कि ग्राहकों के खाते में एटीएम से पैसे निकालते वक्त बैलेंस नहीं है, तो फिर ट्रांजेक्शन फेल होने बाद बैंक की ओर से 10 रुपये के साथ जीएसटी जोड़कर लिए जाएंगे.


3). जानिए GST के नियमों में क्या हुए बदलाव
कारोबारियों के लिए एक मई से जीएसटी में बड़ा बदलाव होने जा रहे हैं. नए नियम के अनुसार, अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अहम जानकारी है. इन कंपनियों को सात दिनों के अंदर ट्रांजेक्शन की रसीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना होगा. इसे अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पहले कोई समय सीमा इस काम के लिए तय नहीं थी.


4). म्यूचुअल फंड केवाईसी से जुड़ी अहम जानकारी
म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) कंपनियों से मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी (SEBI) ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि निवेशक, उसी ई-वॉलेट (E-Wallet) का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए करें, जिसका केवाईसी (KYC) पूरा हो. एक मई से यह नियम लागू हो जाएगा. इसके बाद निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही निवेश कर सकते हैं. आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल्स केवाईसी के लिए देनी होती हैं. केवाईसी के लिए आपको इन सभी डिटेल्स के साथ एक फॉर्म भरना होता है.


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