नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने कोरोना के इस संकट काल में सबसे जरूरी और कड़ा कदम उठाया है. यह फैसला जरूरी चीजों को लेकर हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया है. दरअसल कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए इन दिनों मास्क और हैंड सैनिटाइजर की मांग काफी तेजी से बढ़ गई है. ऐसे में जरुरतों को देखते हुए कई जगहों पर इसकी कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थीं. ऐसे में सरकार ने इनकी कीमतों को तय कर दिया है. 



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उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के ट्विटर अकाउंट पर किए गए ट्वीट में बताया गया है कि, हैंड सैनिटाइजर की 200 मिलीमीटर की बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी. ऐसे में दूसरी साइज की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी. सरकार की तरफ से तय की गई ये कीमतें 30 जून 2020 तक देशभर में लागू रहेंगी. 


मास्क की कीमतें भी हुई तय
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक और ट्वीट के जरिए बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी. 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपये प्रति मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होगी.



ट्वीट में आगे लिखा गया है कि, कोरोना वायरस #COVID19 के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है. सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं. 


जरूरी सामान में शामिल हुए फेस मास्क और सैनिटाइजर
कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जरूरी उत्पादों की लिस्ट में शामिल कर किया है. हालांकि, बढ़ती मांग को देखते हुए इनकी कमी और कालाबाजारी के चलते यह कदम उठाया गया है. 



महाराष्ट्र में जमाखोर गिरफ्तार
महाराष्ट्र के जालना शहर में छह लाख रुपये से अधिक के सैनिटाइजर जमा करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक खुफिया सूचना के आधार जालना पुलिस की अपराध शाखा और खाद्य एवं औषध प्रशासन ने ओल्ड मोंढा रोड पर एक दुकान पर छापा मारा. इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि दुकान मालिक दुकान के भंडार गृह में रखे सैनिटाइजर्स के बिल नहीं दिखा सका.


पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर आईपीसी की धारा 420 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया. कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर पुलिस और एफडीए ने सैनिटाइजर की जमाखोरी और असत्यापित सैनिटाइजर बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है.


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अस्पतालों को सैनिटाइजर खरीदने की सलाह
भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के उच्च प्रवाह वाले मास्क खरीदने के लिए कहा है और उन्हें अपने-अपने परिसरों में सभाओं व लोगों की भीड़ को कम करने की सलाह दी है. मंत्रालय द्वारा जारी एक परामर्श में कहा गया कि रोगियों के किसी भी संभावित प्रवाह के लिए देश में चिकित्सा ढांचे को तैयार करने की आवश्यकता है. परामर्श के अनुसार, गैर-जरूरी (जिनकी तत्काल आवश्कता नहीं है) सर्जरी को स्थगित कर दिया जाना चाहिए.


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