NPS Rule Change: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के निवेशकों के लिए अच्छी खबर! एक फरवरी से मिलने जा रहा है ये लाभ
NPS Rule Changes: PFRDA ने आंशिक निकासी की सुविधा और कानून के अनुपालन की गारंटी के लिए इस महीने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है. पेंशन नियामक के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, 1 फरवरी 2024 से, NPS निकासी नियम बदल जाएंगे.
NPS Rule Changes: ऐसे समय में जब अधिकांश करदाता अंतिम समय में कर बचाने के लिए भाग रहे हैं. वहीं, भारत के पेंशन क्षेत्र के नियामक PFRDA ने NPS के निकासी नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. बता दें कि NPS लोकप्रिय कर बचत निवेश विकल्पों में से एक है. नए NPS निकासी नियम 1 फरवरी 2024 से लागू हो रहे हैं.
PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) ने NPS निवेशकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अपनी पेंशन संपत्ति से आंशिक राशि निकालने में सक्षम बनाने वाले नियमों को संशोधित किया है.
PFRDA ने आंशिक निकासी की सुविधा और कानून के अनुपालन की गारंटी के लिए इस महीने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है. पेंशन नियामक के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, 1 फरवरी 2024 से, NPS निकासी नियम बदल जाएंगे.
क्या नया नियम अगले महीने से लागू होगा?
NPS निवेशक निकासी फॉर्म दाखिल करने पर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते के योगदान (नियोक्ता के योगदान को छोड़कर) का 25% तक निकाल सकते हैं. लेकिन वजह का देना है जरूरी है. ऐसे में जानें कि किन कारणों से पैसे निकाले जा सकते हैं.
1. बच्चों की उच्च शिक्षा (कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे सहित)
2. बच्चों का विवाह (कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे सहित)
3. शहर के नाम पर या कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के साथ संयुक्त नाम पर आवासीय घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण. हालांकि, यदि ग्राहक के पास पहले से ही एक आवासीय घर या फ्लैट (पैतृक संपत्ति के अलावा) है, तो कोई निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी.
4. कई बीमारियों के उपचार के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं. जैसे अस्पताल में भर्ती होना और कैंसर, गुर्दे खराब होने जैसी बीमारियों के इलाज का खर्च शामिल है.
5. विकलांगता या अक्षमता के कारण चिकित्सा और आकस्मिक खर्च के लिए पैसे निकाल सकते हैं.
6. अपने स्वयं के उद्यम या किसी स्टार्ट-अप की स्थापना के लिए ले सकते हैं पैसे.
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.