नई दिल्ली: PAN Card Aadhaar Card Link Process: आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के वक्त में सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं. किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने हो या बैंक में खाता खुलवाना हो आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. वहीं बैंकिंग ट्रांजैक्शन और इनकम टैक्स से संबंधित कामों में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. बता दें कि आयकर विभाग ने हाल ही में आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप तय समय सीमा के भीतर अपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. 


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पैन आधार लिंक करने की ये है लास्ट डेट


पैन से आधार कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. हालांकि भले ही ये समय सीमा आने में अभी कुछ महीनों का वक्त बचा है पर फिर भी आपको ये काम कल पर टालने की बजाय आज ही करा लें. अगर आप तय समयसीमा से पहले ये काम नहीं कराते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके साथ आपका पैन कार्ड भी इनवैलिड हो सकता है. 


पैन कार्ड इनवैलिड होने के ये हैं नुकसान


आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इनकी जरूरत कई जगह होती है. आधार को तय समय सीमा में पैन से लिंक न करने पर आपको जुर्माने के साथ-साथ कई और नुकसान भी हो सकते हैं. आपका पैन कार्ड बंद किया जा सकता है. जिसके कारण आप वित्तीय लेन-देन नहीं  कर पाएंगे. पैन कार्ड अमान्य होने के बाद आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. 


क्या है लिंक करने का पूरा प्रॉसेस


पैन नंबर और आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पर जाना होगा. वेबसाइट पर बाईं ओर क्विक लिंक का ऑप्शन होगा. इसमें लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.


दूसरे स्टेप में आपको पैन आधार नंबर और नेम के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. तीसरे स्टेप में आपको उस OTP पर क्लिक करना होगा. जिसके बादज आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा. 



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