नई दिल्ली. आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूदा वक्त में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. हर किसी के लिए आधार को पैन से लिंक कराना जरूरी है. अगर आपने अभी तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है तो इसे तुरंत लिंक करा लें. नहीं तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है. 


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30 जून के बाद लगेगी पेनाल्टी


दरअसल पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार की तरफ से पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी. 1 अप्रैल से आधार को पैन से लिंक कराने पर 500 रुपये पेनाल्टी देनी होती थी. लेकिन 30 जून के बाद से आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको 1 हजार रुपये पेनाल्टी के तौर पर देने होंगे. 


वहीं सीबीडीटी ने कहा कि, टैक्सपेयर्स को असुविधा के मद्देनजर पेनाल्टी के साथ आधार को पैन से लिंक कराने की सीमा  31 मार्च 2023 तक है. 


लिंक नहीं कराने पर इनवैलिड हो जाएगा पैन


आधार से पैन को लिंक ना कराने पर आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. ऐसी स्थिति में आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आप म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता खोलने जैसे काम भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड जरूरी है.


कैसे कर सकते हैं लिंक


पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं. फिर आपको उस पर रजिस्टर करना होगा. वहां पर आपका पैन आपकी यूजर आईडी होगी. यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें. एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी. अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें. पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा. अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें. अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाऊ" बटन पर क्लिक करें. एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.


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