घर खरीदने पर मिलेगी 2.67 लाख रुपये की छूट, 31 मार्च है योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख
अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप PM Awas Yojana का लाभ उठाकर अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं.
नई दिल्ली: अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह सुनहरा मौका है. आप इस अवसर का लाभ उठाकर अपने घर खरीदने के सपने को पूरा कर सकते हैं.
देश के नागरिकों के घर खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में देश में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी.
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगों को होम लोन पर 6.5 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप PM Awas Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 31 मार्च, 2021 से पहले इस योजना के लिए आवेदन कर दें.
कैसे करें योजना के लिए आवेदन
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इसके अलावा भारत सरकार ने इस योजना के लिए PMAY App भी बनाई है.
आप इस App के जरिए भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस App को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.
App के माध्यम से इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस App में अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग इन करना होगा.
App में नंबर डालते ही आपके नंबर पर SMS के जरिए एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा.
वन टाइम पासवर्ड डालते ही आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी.
इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल में अपनी निजी जानकारी अपडेट करनी होगी.
यह जानकारी भरते ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी.
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किसे मिलती है कितनी सब्सिडी
PM Awas Yojana के तहत आवेदकों को घर खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. यह सब्सिडी अलग-अलग आय वर्ग के लिए अलग-अलग है.
इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने पर CLSS या क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रदान की जाती है. इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा 2.67 लाख रुपये है.
छह से बारह लाख सालाना आय पाने वाले लोगों को MIG1 सेक्शन के तहत 4 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रदान की जाती है.
बारह से अठारह लाख सालाना आय वाले लोगों को MIG2 सेक्शन के तहत तीन प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ पहुंचाया जाता है.
योजना का लाभ उठाने के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर होना अनिवार्य है.
आधार के साथ ही अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस आदि की कॉपी भी आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी.
अगर आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से है, तो उसे इसका प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.
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