नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों एवं बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए साल 2019 में पीएम श्रम योगी मानधन योजना की  शुरुआत की थी. 


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इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. 


60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद केंद्र सरकार इन श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन उपलब्ध कराती है. 


क्या है आवेदन की पात्रता


18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है. 



इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए. 


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कैसे उठाएं योजना का लाभ


इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप किसी भी जन सेवा केंद्र में जाकर अपना PM-SYM खाता खुलवा सकते हैं.


योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और बैंक पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज अवश्य होने चाहिए. 


पीएम श्रम योगी मानधन योजना में खाता खुल जाने के बाद आवेदक के लिए श्रम योगी कार्ड (Shram Yogi Card) भी जारी किया जाता है. 


क्या है योजना में निवेश की प्रक्रिया


इस योजना के तहत आप 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक निवेश कर सकते हैं. 


18 वर्ष के आवेदक को हर माह 55 रुपये की राशि इस योजना में निवेश करनी होती है.


30 वर्ष के आवेदक को हर माह 100 रुपये की राशि इस योजना में निवेश करनी होती है.


इसके अलावा 40 वर्ष की आयु के आवेदक हर माह 200 रुपये योजना में निवेश करने होंगे.



18 वर्ष से योजना में निवेश शुरू करने वाले आवेदक को 42 वर्ष की आयु तक योजना में निवेश करना होगा.


60 साल की आयु तक आवेदक को पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 27,720 रुपये निवेश करने होंगे.


इस योजना के लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद हर माह 3,000 रुपये पेंशन प्रदानकी जाएगी.


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