फसल खराब होने पर मिलेगा पूरा मुआवजा, जानें सरकार की इस योजना में कैसे करें अप्लाई
इसी तरह केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बीमा योजना भी शुरू की है. देश के ज्यादातर हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ और सूखे की वजह से किसानों की फसलें खराब होने की घटनाएं आती रहती हैं. ऐसे में फसल खराब होने पर किसानों को कफी नुकसान सहना पड़ता है.
नई दिल्ली: देश के किसानों को आर्थिक रूप से सुखी और समृद्ध बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. जैसे कि PM Kisan Yojana के जरिए किसानों को हर साल 3 अगल अलग किस्तों में 6 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसी तरह केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बीमा योजना भी शुरू की है.
क्या है सरकार की ये योजना
केंद्र सरकार की इस योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) है. देश के ज्यादातर हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ और सूखे की वजह से किसानों की फसलें खराब होने की घटनाएं आती रहती हैं. ऐसे में फसल खराब होने पर किसानों को कफी नुकसान सहना पड़ता है. किसानों की इसी समस्या को हल करने और फसल खराब होने पर उनको मुआवजा देने के लिहाज से सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया था.
ऐसे मिलेगा मुआवजा
अगर आपकी फसल को बारिश या प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है तो 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी को इस बात की जानकारी देनी होगी. इसके बाद बीमा कंपनी आपके फसल का मुआयना करेगी. मुआयने के बाद आगे की प्रकिया शुरू होगी और किसानों के खाते में मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी.
क्या है योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
इसके लिए आपको राशन कार्ड, बैंक खाता नंबर जो आधार से लिंक हो, पहचान पत्र, किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो, खेत का खसरा नंबर, किसान का निवास प्रमाण पत्र (इसके लिए किसान ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड), अगर खेत किराये पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी जैसे डॉक्युमेंट्स देने होंगे.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा. वेबसाइट खोलते ही आपके सामने फार्मर्स कार्नर का टैब दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना होगा. टैब पर क्लिक करते ही एक और टैब खुलेगा जहां आपको गेस्ट फार्मर वाले टैब पर जा कर क्लिक करना होगा.
आगे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जहां आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी जिसके बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा. वेबसाइट पर जा कर आपको इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी भी मिल जाएगी, जिनमें से एक है बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर जहां आप अपने खेत का माप और फसल के प्रकार को डालने के बाद अपनी बीमा किस्त का आकलन कर सकते है. इसके लिए आपको वेबसाइट पर बीमा कैलकुलेटर के टैब पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आप अपनी बीमा की किस्त का आकलन कर पाएंगे.
कितना देना होगा प्रीमियम
इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को प्रीमियम की रकम भी देनी पड़ती है. हालांकि ये काफी कम है. बीमा के लिए किसानों को निर्धारित प्रीमियर का भी भुगतान करना होता है. जिसके तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 फीसदी, रबी फसलों का 1.5 फीसद और व्यावसायिक व बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसद प्रीमियर का भुगतान करना होता है. बाकी का भुगतान राज्य व केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है.
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