Scheme for Youth: बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर! सरकार की तरफ से मिलेंगे 5 लाख रुपये, ऐसे करें अप्लाई
Scheme for Youth: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्व-रोजगार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसमें युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद दी जाएगी.
Scheme for Youth: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगारों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं. जहां एक तरफ खर्चा चलाने को कुछ हजार रुपये दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ युवा अपना कुछ काम खोल सकें इसके लिए उन्हें लाखों रुपये की मदद दी जा रही है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्व-रोजगार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसमें युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद दी जाएगी.
शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में 'मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन 2023' की शुरुआत की. उन्होंने इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है.
दो लाख युवाओं को दी जाएगी मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत एक मजबूत एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बनाने के लिए दो लाख युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी. शर्मा ने शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में कहा, 'यह योजना स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बनाई गई है जिससे युवाओं को राज्य के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया जाएगा. इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की क्षमता है.'
इन युवाओं को मिलेंगे 5 लाख
राज्य सरकार द्वारा कुछ श्रेणी तैयार की गई है. सीएम बिस्वा ने कहा कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में डिग्री धारक बेरोजगारों को पहली श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें पांच लाख रुपये की मदद दी जाएगी. वहीं, दूसरी ओर पोस्ट ग्रेजुएट, सामान्य स्नातक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक पास कर चुके बेरोजगारों को दूसरी श्रेणी में रखा जाएगा और उनकी दो लाख रुपये की मदद की जाएगी.'
क्या है रुपये वापस लौटाने का प्रोसेस?
सीएम ने बताया कि पहली श्रेणी में लाभार्थियों को पांच लाख रुपये में से 2.5 लाख रुपये बिना किसी ब्याज के लौटाने होंगे जबकि शेष राशि सरकारी सहायता होगी. शर्मा ने कहा, 'इसी तरह दूसरी श्रेणी में भी लाभार्थियों के लिए संपूर्ण राशि में से एक लाख रुपये सरकार की सब्सिडी होगी जबकि एक लाख रुपये बिना किसी ब्याज के वापस करने होंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'एक परिवार से एक सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकता है और आवेदक को रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा.'