Section 144 In Delhi: किसानों के प्रदर्शन को लेकर लगाए गए प्रतिबंध, क्या शादियों की अनुमति है? जानें
Are weddings allowed in delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में सेक्टर 144 लगाने की घोषणा की है और यह 12 मार्च, 2024 तक 30 दिनों तक लागू रहेगी. धारा 144 के तहत विभिन्न प्रतिबंधों के बीच सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध है. एक अहम सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली में इस महीने होने वाली शादियां होंगी या रद्द हो जाएंगी.
Are weddings allowed in delhi: किसानों का विरोध प्रदर्शन 13 फरवरी, 2024 को होने वाला है, जहां हरियाणा से दिल्ली तक मार्च निकाला जाएगा. फसलों के MSP को लेकर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठन केंद्र सरकार से बातचीत के लिए 'शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन' करेंगे.
विरोध प्रदर्शन से पहले, हरियाणा सरकार ने पंचकुला और राज्य के कुछ अन्य जिलों में धारा 144 लागू कर दी है. दिल्ली सरकार ने भी शुरुआत में दिल्ली-यूपी बॉर्डर और शहर के शहादरा और गांधी नगर में धारा 144 लगा दी थी. ताजा अपडेट में, पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है, न केवल 13 फरवरी के लिए बल्कि अगले 30 दिनों के लिए, 12 मार्च 2024 तक.
सार्वजनिक समारोहों पर रोक सहित कई प्रतिबंधों की घोषणा की गई है. क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली में होने वाली शादियां रद्द कर दी जाएंगी?
दिल्ली में धारा 144: शादियां रद्द?
दिल्ली सरकार ने राजधानी में सेक्टर 144 लगाने की घोषणा की है और यह 12 मार्च, 2024 तक 30 दिनों तक लागू रहेगी. धारा 144 के तहत विभिन्न प्रतिबंधों के बीच सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध है. एक अहम सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली में इस महीने होने वाली शादियां होंगी या रद्द हो जाएंगी. राज्य सरकार की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, शादी समारोहों पर रोक नहीं है, लेकिन एक शर्त पर इनका आयोजन करना होगा.
जैसा कि पहले ही बताया गया कि दिल्ली में विवाह समारोह रद्द नहीं किए जाएंगे और योजना के अनुसार आयोजित किए जा सकते हैं. हालांकि, एक शर्त है जिसे पूरा करना होगा और उसके बाद ही इन समारोहों का आयोजन किया जा सकता है. दिल्ली सरकार के मुताबिक, सरकार से अनुमति लेनी होगी और एक बार अनुमति मिल जाएगी, तभी शादियों का आयोजन किया जा सकता है. हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र, भवन या निजी वाहन में एम्पलीफायर या लाउडस्पीकर का उपयोग आम तौर पर बंद रहना चाहिए और केवल तभी अनुमति दी जाती है जब विशिष्ट अनुमति ली गई हो.
इस महीने के लिए दिल्ली में प्रतिबंधों में पांच से अधिक लोगों के साथ विरोध रैलियों या सार्वजनिक बैठकों और प्रदर्शनकारियों या हथियारों/विरोध या हिंसा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों या ट्रकों पर प्रतिबंध शामिल है. यदि आदेश का अनुपालन न करने की कोई घटना होती है, तो लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा के लिए धारा 188 के तहत उल्लिखित आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा.
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