/नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण और उसके नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है. यानी दिल्ली GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है. इसमें दुकानें ऑड-ईवेन के आधार पर खुलेंगी. दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक ही होगा. वहीं एक म्युनसिपल एरिया में एक दुकान ही खुलेगी. आइये जानते हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और येलो अलर्ट होता क्या है. 


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क्यों जारी होता है येलो अलर्ट
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बीते साल अगस्त महीने में चार स्तरीय कोरोना के GRAP(ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) को मंजूरी दी थी. चार स्तरीय जीआरएपी के तहत, संक्रमण दर जब 0.5 फीसदी होता है तो अगले दो दिनों के लिये ‘येलो’ अलर्ट शुरू हो जाता है. दरअसल जीआरपीए लागू होने पर बाजारों में भीड़ कम करने की कोशिश की जाती है.

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इसमें क्या होंगी बड़ी पाबंदियां
-रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का प्रावधान
-ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी 
-रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा
-सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स एक बार फिर बंद हो जाएंगे
-स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क को बंद कर दिया जाएगा
-दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
-दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
-ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा को सिर्फ 2 यात्री के साथ सफर की इजाजत 
-शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत


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