नई दिल्ली: Iraq Passes Bill Criminalizing Same Gender Relations: इराक की संसद ने बीते शनिवार 27 अप्रैल को एक नया कानून पास किया है. कानून के तहत देश में समलैंगिक संबंध अपराध माना जाएगा. वहीं समलैंगिक संबंध बनाने वाले लोगों को  10-15 साल तक की जेल भी हो सकती है. बता दें कि इराक की संसद ने धार्मिक मूल्यों के आधार पर यह कानून पारित किया है. 


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समलैंगिकता पर लगा बैन 
इराक का यह कानून मु्ख्य रूप से शिया मुस्लिम पार्टियों की ओर से समर्थित है. समाचार एजेंसी 'रॉयटर्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य इराकी समाज को दुनियाभर में फैले समलैंगिकता की मांग और नैतिक पतन से बचाना है. इस कानून को मुख्य रूप से रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों का समर्थन मिला है. ये दल इराकी संसद में सबसे बड़े गठबंधन को लीड करते हैं. 


वेश्यावृति पर लगी रोक 
समलैंगिकता के अलावा इराकी संसद ने वैश्यावृति को लेकर भी कड़ा कदम उठाया है. कानून के तहत इराक में अब वेश्यावृति और समलैंगिकता को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 7 साल की सजा सुनाई जाएगी. इसके अलावा इराकी कानून में लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाने वाले ट्रांसजेंडर लोगों और चिकित्सकों को भी 3 साल तक की जेल होगी.


बता दें कि इराक के कानून में इससे पहले समलैंगिक कृत्यों को लेकर मौत की सजा शामिल की गई थी, हालांकि बाद में यूरोपीय देशों और USA के कड़े विरोध के बाद बिल को पास करने से पहले इसमें संशोधन किया गया. अमेरिकी विदेश विभाग ने इराक के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा,' अमेरिका इराक के इस फैसले से बेहद चिंतित है. यह बदलाव संवैधानिक रूप से संरक्षित किए गए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए बेहद खतरा है.'    


वाइफ स्वैपिंग पर भी लगा बैन 
बता दें कि इराक में वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला-बदली को लेकर भी नया कानून बनाया गया है. इसके तहत किसी भी व्यक्ति को पत्नी की अदला-बदली करने पर 10-15 साल की जेल होगी. दरअसल इराक में कई लोग मौज-मस्ती के लिए समूह बनाकर पत्नियों की अदला-बदली करते हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं. लेकिन अब इराक में इसे भी अपराध घोषित कर दिया गया है. वहां की सरकार के मुताबिक यह वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाला कृत्य है. 


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