Learning Driving License: आज के समय में जो भी लोग बाइक या कोई वाहन चलाते हैं,  उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चालक के लिए एक प्रकार के सरकारी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल होता है.  जिससे यह पता चलता है की वो व्यक्ति वाहन चलाने के लिए योग्य है. 


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ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हर वाहन चालाक को इसे बनवाना पड़ता है. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नागरिक को पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना आवश्यक होता है, जिसे बनवाने के लिए सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है, जिससे अब नागरिक घर बैठे ही अपने लर्नर लाइसेंस (Learning Driving License) बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. 


बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ता है, जो की एक तरह का अस्थाई लाइसेंस होता है. जिसे बनवाने के लिए भी आपको वाहन चलाना आना चाहिए. लर्नर लाइसेंस की वैधता केवल 6 महीने की होती है. 


लर्नर लाइसेंस के आप ऑनलाइन आसानी से 200 रूपये के फीस के साथ लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 


लर्नर लाइसेंस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
1. आवेदक का आधार कार्ड
2. निवास प्रमाण पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
6. मोबाइल नंबर
7. हस्ताक्षर


लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें आवेदन
1. लर्नर डीएल के लिए सबसे पहले सारथी परिवहन पोर्टल पर विजिट करना होगा. 
2. इसके बाद अब यहां होम पेज पर अपने राज्य का चयन करें. 
3. अब आपको न्यू लर्नर लाइसेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा. 
4. इसके बाद अगले पेज पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, अपना पता, फ़ोन नंबर दर्ज करना होगा. 
5. अब फोटो और साइन की स्कैन कॉपी को अपलोड कर करके आप टेस्ट के लिए डेट का चयन करें. 
6. लास्ट में आवेदन फीस जमा करके सबमिट कर दें. 
7. इसके बाद आपको निर्धारित डेट पर जाकर टेस्ट देना होगा. जिसमें सफल हो  जाने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा.