Una News: राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त डॉ. यूनुस ने  कहा कि हिमाचल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है. विभाग ने 59 उड़न दस्ते और 22 स्टैटिक दल बनाए हैं तथा प्रदेश में सभी जिलों के साथ-साथ सीमावर्ती राज्यों के आबकारी अधिकारियों व पुलिस के साथ समन्वय बनाकर अवैध शराब के कारोबार और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. 


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उन्होंने यह जानकारी गुरुवार को ऊना जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी. आदर्श आचार संहिता के दौरान विभाग ने पड़ोसी राज्यों की टीमों व प्रदेश पुलिस की टीमों के साथ समन्वय स्थापित कर लगभग 4 लाख लीटर देसी व अंग्रेजी अवैध शराब पकड़ी है. इस पकड़ में जनता का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है. लोगों ने विभाग के टोल फ्री नम्बर पर सूचनाएं प्रदान की थीं, जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई. 


इसी क्रम में चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद से लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने ऊना जिला में लगभग डेढ़ लाख लीटर अवैध शराब पकड़ी है, वहीं बॉटलिंग प्लांट को भी बंद कराया गया है.  बॉटलिंग प्लांट में धांधलियां मिलने पर उसे सील किया गया है और संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस व आबकारी विभाग की एसआईटी गठित कर दी गई है. जो कार्रवाई कर रही है. 


अभी पिछ्ले दिन भी कार्रवाई करते हुए जिला में लगभग 900 के करीब अवैध शराब की पेटियां जब्त की गई हैं. राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त ने बताया कि गतदिवस नूरपुर के मंड क्षेत्र में काफी बडे़ स्तर पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख लीटर से ज्यादा कच्ची व पक्की लाहन पकड़ी है तथा भट्ठियों को भी नष्ट किया गया और स्थानीय पुलिस के साथ शराब माफिया के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा है. उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिला की टीम ने लीड लेते हुए ढेर मंजारी में अवैध शराब माफिया पर कार्रवाई की है. इस दौरान 10 हजार लीटर से ज्यादा देशी शराब पकड़ी है और हिमाचल प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. 


प्रदेश में हर जिले में अवैध शराब व कर चोरी करने वालों पर नकेल कसने के लिए टीमें बनाई गई हैं.  उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में अवैध शराब और कर चोरी के मामलों में जीरों टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है. ऐसे कार्य करने वालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा .यूनुस ने बताया कि 50 हजार कीमत से ज्यादा का सामान परिवहन करने पर ई-वे बिल अनिवार्य है. ई-वे बिल नहीं नहीं होने की स्थिति में कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. 


राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त ने बताया कि अवैध शराब व कर चोरी के मामलों की सूचना सांझा करने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-1808-062 जारी किया है. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अवैध गतिविधियों की ज्यादा से ज्यादा सूचना इस नम्बर के माध्यम से विभाग को दें ताकि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सके. सूचना देने वाले लोगों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी. 


रिपोर्ट-राकेश मालही, ऊना