याचिका में कहा गया कि पुलिस हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट का आदेश कानून का उल्लंघन है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता (गिरफ्तारी पूर्व) की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है, खासकर कोविड-19 महामारी को देखते हुए.
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मुंबईः अश्लील फिल्मों के मुबैयना निर्माण और उन्हें कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने से जुड़े मामले में कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने उनकी बीवी और अदाकारा शिल्पा शेट्टी का जुमे को बयान दर्ज किए. एक अधिकारी बताया कि शेट्टी के बयान दोपहर के वक्त जुहू के उनके आवास में दर्ज किए गए. मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने घर की तलाशी भी ली और एक लैपटॉप जब्त किया. उन्होंने बताया कि चूंकि शेट्टी कुंद्रा की कंपनी विवान इंडस्ट्रीज की निदेशक थीं, इसलिए पुलिस ने उनसे पूछताछ का फैसला लिया. उन्होंने बताया कि बाद में शेट्टी ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था. इससे पहले दिन में मुंबई की एक अदालत ने कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी.
Maharashtra | A team of Mumbai Police Crime Branch leaves from the residence of actor Shilpa Shetty after recording her statement in a case related to pornography film production in which her husband Raj Kundra was arrested. pic.twitter.com/FcSg8L8oou
— ANI (@ANI) July 23, 2021
गिरफ्तारी के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे कुंद्रा
वहीं दूसरी जानिब उद्यमी राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण और ऐप के जरिए उनके वितरण के मामले में अपनी गिरफ्तारी को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि इन वीडियो को ‘‘कामुक’’ कहा जा सकता है लेकिन इनमें ‘‘पूरी तरह यौन क्रिया’’ नहीं दिखाई गई है. याचिका में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया.
अपनी गिरफ्तार को बताया गलत
याचिका में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67ए को इसमें नहीं लगाया जा सकता है और इसमें अधिकतम धारा 67 (कामुक सामग्री का प्रसारण) लगाई जा सकती है. कुंद्रा ने कहा कि पुलिस ने 19 जुलाई 2021 को उनके कार्यालय पर छापेमारी की और उनसे बयान दर्ज कराने के लिए थाने चलने को कहा. याचिका में आरोप लगाया है, ‘‘प्रतिवादी (पुलिस) ने थाने में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया, जहां उन्हें बयान दर्ज करने के बहाने बुलाया गया था. इसमें दावा किया गया कि गिरफ्तारी के बाद कुंद्रा से सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जिससे उन्होंने इंकार कर दिया.
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