Karnataka News: हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीसानंद ने मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान कहा था. जज की इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और संयम बरतने को कहा था. अब जस्टिस श्रीसानंद ने अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 25 सितंबर को उनका केस बंद कर दिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जज के माफी मांगने के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीसानंद ने खुद वकीलों को कोर्ट में बुलाकर खेद जताया. इसके बाद हमें केस जारी रखने की जरूरत नहीं दिखती. 


यह भी पढ़ें:- कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने मुस्लिम इलाके को क्यों बोला पाकिस्तान, जानें पूरा मामला


SC चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के सभी जजों से कहा कि वे अपनी टिप्पणियों में संयम बरतें. लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के इस दौर में अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है. जजों को केस से आगे जाकर ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, जिससे लगे कि उनका किसी वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, भूषण आर गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश रॉय शामिल थे. 


क्या है पूरा मामला
दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गाय है. जिसके बाद 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से दो वीडियो पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें विवादित टिप्पणी दिखाई गई थी. इससे पहले सीनियर अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने एक्स पर वीडियो शेयर कर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की थी.