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Zee SalaamMuslim WorldUP के आज़म खान हो गए हैं पाक के पूर्व PM इमरान, बरी होते ही नए मामले में हो जाते हैं गिरफ्तार

UP के आज़म खान हो गए हैं पाक के पूर्व PM इमरान, बरी होते ही नए मामले में हो जाते हैं गिरफ्तार

Ex Pak PM Imran Khan acquitted in illegal marriage case: पूर्व पाक पीएम इमरान खान अवैध विवाह मामले में बरी कर दिए गए थे, लेकिन एक घंटे के अन्दर ही तीन और मामलों में गिरफ्तारी के बाद वो सलाखों के पीछे रहेंगे.

साबिक प्रधानमंत्री इमरान खान
साबिक प्रधानमंत्री इमरान खान

Ex Pak PM Imran Khan acquitted in illegal marriage case:  पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को जेल में बंद साबिक प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को गैर-इस्लामिक विवाह मामले में बरी कर दिया है. इस मामले ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी. यह वाहिद मामला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के बानी पिछले साल अगस्त से सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं. लेकिन इमरान खान जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस मामले में बरी होने के साथ ही एक घंटे के अन्दर, लाहौर की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हुए अभूतपूर्व दंगों से जुड़े तीन मामलों में खान को गिरफ्तार करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी.इस तरह खान जेल से निकलने से महरूम हो गए.

इमरान खान की हालत उत्तर परदेश के सपा नेता आज़म खान जैसी हो गई है, वो जब भी किसी एक केस में सजा से बरी होते हैं, उन्हें किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है. आज़म खान भाजपा सरकार पर बदले की राजनीती करने का इलज़ाम लगा रहे हैं, तो इमरान खान वहां की विपक्षी पार्टी पर अपने खिलाफ साजिश का इलज़ाम लगा रहे हैं. 

पीटीआई ने अपने नेता खान की नई गिरफ्तारी को “अवैध कारावास को लंबा रखने की नौटंकी” बताया है. पीटीआई प्रमुख गौहर खान ने फैसले का इस्तकबाल किया और कहा कि यह स्वतंत्र न्यायपालिका की जीत है. उन्होंने कहा, "ये सभी मामले फर्जी थे और उन्हें अन्य सभी मामलों में भी इन्साफ मिलेगा." उन्होंने मांग की कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें कसूरवार ठहराया गया था.  

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गौरतलब है कि  8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से कुछ दिन पहले - इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका द्वारा दायर एक शिकायत की बुनियाद पर खान दंपति को कसूरवार ठहराया था, जिन्होंने इलज़ाम लगाया था कि इमरान खान  ने बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान शादी की थी.  इस्लाम में, एक महिला तलाक या अपने पति की मौत के चार महीने बाद तक दोबारा शादी नहीं कर सकती है.

दंपति ने राजधानी इस्लामाबाद के एक जिला और सत्र न्यायालय में सजा को चुनौती दी थी, जहां अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (ADSJ) अफजल मजोका ने मामले की सुनवाई की. न्यायाधीश ने दिन में पहले फैसला सुरक्षित रखने के बाद दोपहर में फैसला सुनाया, जिसमें खान, 71 और बुशरा, 49 को उन इल्जामों से बरी कर दिया गया.

न्यायाधीश ने उनकी अपील कबूल करने के बाद कहा, “अगर वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और बुशरा बीबी को तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए.” हालांकि, यह वाहिद ऐसा मामला था जिसके लिए खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा रद्द होने और सिफर मामले में बरी होने के बाद भी जेल जाना पड़ा था. 

क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान ने बुशरा बीबी से  2018 में शादी की थी. इसी साल इमरान खान चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे. बुशरा बीबी जाहिर तौर पर उनकी आध्यात्मिक गुरु थीं, लेकिन दोनों की मुलाकातों के दौरान एक-दूसरे से मोहब्बत हो गयी. बुशरा ने अपने 28 साल के पति से तलाक ले लिया, जिनसे उनके पांच बच्चे भी थे. इस तरह बुशरा बीबी इमरान खान से शादी करके उनकी तीसरी पत्नी बन गयी थी. 

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