Allahabad HC on Amanatullah Khan: दिल्ली के ओखला विधायक AAP MLA Amanatullah Khan और उनके बेटे अनस खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने  विधायक और उनके बेटे अनस की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दरअसल, हाईकोर्ट ने नोएडा के फेज 1 थाना इलाके में एक पेट्रोल पंप पर मारपीट और धमकी दिए जाने के मामले में विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस खान की गिरफ्तारी को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की.


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कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया ये आदेश
अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी. इस याचिका पर न्यायाधीश सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस शैलेंद्र क्षितिज की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही थी. जिसके बाद कोर्ट ने विधायक और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए. इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है. 


क्या है पूरा मामला
दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट से अमानतुल्लाह खान, विधायक हैं. पिछले महीने 7 मई को नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर मामूली बात को लेकर विधायक के बेटे ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की थी. जिसके बाद नोएडा पुलिस ने विधायक के बेटे अनस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. वहीं, अमनातुल्लाह खान पर इल्जाम है कि मारपीट के बाद पेट्रोल पंप के मैनेजर को धमकी दी थी. फिर विधायक और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसके बाद पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी, लेकिन दोनों ही अब तक नोएडा पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं. वहीं, विधायक का कहना है कि बीजेपी उनके खिलाफ साजिश कर रही है. इसके साथ ही अमानतुल्लाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी आरोपी है. जिसमें पिछेल अप्रैल के महीने में विधायक से ईडी ने पूछताछ की थी.