प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद से जुड़े एक मामले पर बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली महिला को तीन लाख की आर्थिक गारंटी देने की हिदायत दी है. जस्टिस सलिल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई के दौरान लड़की को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये फैसला दिया है. इस हुक्म के बाद पति को लड़की के नाम एक महीने में तीन लाख का फिक्स डिपॉजिट कराना होगा.


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क्या है पूरा मामला
पूरा मामला बिजनौर का है. दरअसल मुस्लिम युवक से शादी के लिए संगीता ने धर्म परिवर्तन किया था. मुस्लिम शख्स से शादी के बाद संगीता ने अपना नाम शाइस्ता परवीन रखा था. जबकि संगीता के परिवार वाले शादी से नाराज थे. संगीता ने परिवार वालों की मारपीट के बाद हाईकोर्ट में सिक्योरिटी के लिए अर्जी दी थी. अदालत ने मामले को संज्ञान में लेकर सुरक्षा के लिए बिजनौर के एसपी को हिदायत दी है कि सुरक्षा और एफडी के अलावा भी अदालत ने इस मामले में अहम टिप्पणियां की हैं.


 


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दरअसल, निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम होने की वजह से अदालत ने ये हिदायत दी है. अदालत ने दिए फैसले में कहा कि शख्स से शादी के लिए धर्म तब्दीली करने और परिवार वालों की नाराजगी झेलने वाली वाली महिला को आर्थिक गारंटी मिलनी चाहिए.


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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कई अहम तबसिरे किए हैं. अदालत ने कहा कि बालिग को अपनी पसंद के युवक-युवती के साथ रहने का अधिकार है. बालिग के शादीशुदा जीवन में किसी को बेवजह दखल देने का अधिकार नहीं है. परिवार, बेटे-बेटी के जीवन में दखल नहीं दे सकता और ना ही उनसे मारपीट कर धमका सकता है.


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