Arvind Kejriwal: आज सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है. उन्हें पहले ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी वह सीबीआई की गिरफ्त में है.
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जरिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. इसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के जरिए उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत की मांग की है. अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था.
23 अगस्त को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक याचिका पर जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया था. इस बीच, मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले से संबंधित सीबीआई की "चौथी पूरक चार्जशीट" पर विचार करने के बाद अरविंद केजरीवाल और मामले के अन्य आरोपियों को समन जारी किया था.
कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 11 सितंबर तक बढ़ा दी थी. स्पेशन जज कावेरी बावेजा ने आदेश दिया था कि आरोपियों को 11 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाए. सीबीआई ने 30 जुलाई को अपना चौथा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. सरथ रेड्डी को मामले में आरोपी बनाया गया.
चार्जशीट में आगे दावा किया गया है कि रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल "केजरीवाल के निर्देशों के मुताबिक" किया गया क्योंकि यह पैसा आम आदमी पार्टी (आप) के फंड में भेजा गया था. इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने गोवा में 40 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था.
अरविंद तेजरीवाल को सबसे पहले मार्च में एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई के जरिए गिरफ्तारी के कारण वह अभी भी जेल में हैं. अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई कस्टडी में राउज एवेन्यू कोर्ट के जरिए भेजा गया था.