नई दिल्ली: दारुल हुकूमत दिल्ली के अस्‍पतालों को हुक़्म देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि वे दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर का पालन करें जिसमें कोरोना के सिंप्टम्स वाले मरीजों को भर्ती करने के लिए कोविड पॉ‍जिटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न देने को कहा गया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह ने इसके साथ ही दिल्‍ली सरकार को भी 23 अप्रैल के इस सर्कुलर की जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए कहा.


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यह हुक्म एक मफादे आम्मा की अर्ज़ी पर आया है जिसमें मुतालबा किया गया था कि दिल्‍ली हुकूमत से कहा जाए कि वह अस्‍पतालों को कोविड के सिम्टम्स पर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने पर जोर न देने के ल‍िए कहे. अर्ज़ी गुज़ारों ने बेंच से कहा कि यूपी सरकार ने मरीज़ को भर्ती करने के दौरान कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न देने का हुक्म दिया है.


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इस दौरान दिल्‍ली हुकूमत ने अदालत (Delhi High Court) को बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने 23 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कोरोना के सिम्टम्स नजर आने की हालत में अस्‍पतालों को मरीज़ को भर्ती करने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न देने को कहा गया है. दिल्‍ली हुकूमत ने बेंच को बताया कि ऐसे मरीज़ों को अस्‍पताल के खास एरिया में रखा जाएगा जो उनके के लिए तय किए गए हैं.


18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी
वहीं आज कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्दे नज़र दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलान किया है कि 18 साल उम्र से ज्यादा के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी. इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख डोज खरीदने की बात कही है. केजरीवाल ने कहा कि कोरोना का कहर देशभर में है.


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गौरतलब है कि मुल्क भर समेत राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेज़ी से उछाल आया है. दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,933 नए मामले सामने आए हैं, जिससे दिल्ली में कोरोना मामले बढ़ कर 10,27,715 हो गए हैं. जबकि मरने वालों की तादाद भी 14,248 तक पहुंच गई है.


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