कोरोना की कॉलर ट्यून पर हाई कोर्ट सख्त नाराज, सरकार से कहीं ये तीखी बातें
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कोरोना की कॉलर ट्यून पर हाई कोर्ट सख्त नाराज, सरकार से कहीं ये तीखी बातें

जस्टिस विपिन सिंघई और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि सरकार टीका नहीं लगा पा रही है. बड़ी तादाद में लोग टीके का इंतेजार कर रहे हैं.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस का कहर जारी है. साथ ही वैक्सीनेशन का दौर भी चल रहा है लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन किल्लत है. वैक्सीन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना कॉलर ट्यून पर सख्त ऐतराज जताया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी फोन करने पर चिढ़ पैदा करने वाली कॉलर ट्यून सुनाई पड़ती है कि वैक्सीन लगवाइए. इस पर कोर्ट ने कहा कि कौन लगाएगा वैक्सीन, जब यह हैं ही नहीं. इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने इस कॉलर ट्यून को परेशान करने वाला भी करार दिया है. 

जस्टिस विपिन सिंघई और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि सरकार टीका नहीं लगा पा रही है. बड़ी तादाद में लोग टीके का इंतेजार कर रहे हैं. इसके बाद भी आप का कहना है कि वैक्सीन लगवाइए. कोर्ट ने पूछा कि कहां है वैक्सीन, कौन लगाएगा? अदालत ने आगे कहा कि पता नहीं यह कब तक चलेगा. सरकार को और भी मैसेज बनाने चाहिए, ना कि एक ही मैसेज को बार बार चलाते रहें. 

कोर्ट ने कहा कि जमीना हालात को देखते हुए बर्ताव करना चाहिए. आपको अलग-अलग संदेश तैयार करने चाहिए.जब कोई हर बार अलग-अलग मैसेज सुनेगा तो उसे इससे काफी मदद मिलेगी. अदालत ने कहा कि इसके लिए टीवी एंकर्स और प्रोड्यूसर्स की मदद छोटे-छोटे ऑडियो मैसेज तैयार करने चाहिए. इस मामले में अदालत ने 18 मई तक जवाब मांगा है. 

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