एक साल बाद खुलेंगे तबलीगी जमात मरकज के ताले, HC ने इन शर्तों पर दी मंजूरी
हाई कोर्ट ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड (Delhi Wakf Board) के वकीलों के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए इजाज़त दी कि जल्द ही रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है
नई दिल्ली/शोएब रजा: पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से बदनाम हुआ दिल्ली का तबलीगी मरकज (Tablighi Markaz) एक साल बाद खुलने जा रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शबे बरात (Shabe Barat) और रमजान को देखते हुए तबलीगी जमात मरकज का ताला खोलने की इजाज़त दे दी है.
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हाई कोर्ट ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड (Delhi Wakf Board) के वकीलों के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए इजाज़त दी कि जल्द ही रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और उससे पहले शबे-बरात भी आने वाली है जिसमें मुसलमान विशेष रूप से प्रार्थना और इबादत करते हैं.
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हालांकि अदालत ने इजाज़त देते हुए तब्लीग़ी जमात के मरकज़ में मात्र 50 लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी है. जिनके नाम व पते स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराने होंगे. जहां से स्थानीय थाना इंचार्ज अनुमति पत्र जारी करेंगे.
जानकारी के अनुसार आज सुनवाई के दौरान दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के स्टेंडिंग काउंसिल वजीह शफ़ीक़, वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता उपस्थित रहे जबकि दिल्ली सरकार की ओर से वकील नंदिता राव ने उपस्थिति दर्ज कराई. इस मामले में केंद्र का पक्ष रखने के लिए एडीशनल सॉलिसटर जनरल चेतन शर्मा और एडवोकेट रजत नायर वर्चुवल तरीके से उपस्थित रहे.
ज्ञात हो की केंद्र का पक्ष रखते हुवे केंद्र के वकीलों ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए आज फिर न्यायालय से वक़्त मांगा, जबकि दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के वकीलों ने रमज़ान का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई का आग्रह किया. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अब 12 अप्रैल की तारीख तय की है. बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में कोरोना महामारी का हवाला देते हुवे प्रशासन ने तबलीगी मरकज की तालाबंदी कर दी थी.