Fodder scam case: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को आज डोरंडा चारा घोटाला केस में रांची की CBI की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस मामले में 15 फरवरी को अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था. इस मामले से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है.


15 फरवरी को CBI की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस. के. शशि ने 41 लोगों को दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्र की थी. 


यह भी पढ़ें: लालू यादव को हिरासत की अवधि में रहने का देना होगा किराया; जानें उन्हें मिलेगी कौन-सी सुविधाएं


बताया जाता है कि इस मामले में तीन दोषी 15 फरवरी को अदालत में पेश नहीं हुए थे. उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी हो चुका है. 


Video: