स्पेशल जज (चाइल्ड सेक्स ओफेंस प्रोटेक्शन -पोक्सो) फेब्रोनियस सिल्कम संगमा ने डोरफांग पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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शिलॉन्ग: मेघालय के पूर्व विधायक जूलियस डोरफांग को 2017 में एक लड़की से रेप के जुर्म में री-भोई जिले की एक स्पेशल अदालत (POCSO court ) ने 25 साल की जेल की सजा सुनाई. यह घटना उस वक्त की है जब कुसूरवार विधायक था.
स्पेशल जज (चाइल्ड सेक्स ओफेंस प्रोटेक्शन -पोक्सो) फेब्रोनियस सिल्कम संगमा ने डोरफांग पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. डोरफांग उग्रवादी समूह एचएनएलसी का संस्थापक अध्यक्ष भी है. उसने एचएनएलसी सदर के तौर पर 2007 में खुद सुपुर्दगी की और 2013 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मावहाटी सीट से चुनाव जीता.
अदालत ने 13 अगस्त को डोरफांग को दोषी ठहराया था और मंगलवार को सजा सुनाई. स्पेशल अदालत के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, 'जूलियस डोरफांग को 25 साल की जेल की सजा सुनायी गई. उससे 15 लाख रुपये का जुर्माना देने को भी कहा गया है.
अदालत ने तीन और लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. डेरिशा मैरी खारबामोन, मामोनी परवीन और उसके पति संदीप बिस्व पर लड़की को अपराध के लिए लाने और उससे जिस्म फरोशी कराने का आरोप है.
डोरफांग के वकील किशोर सी. गौतम ने कहा कि वह इस हुक्म के खिलाफ मेघालय हाई कोर्ट का रुख करेंगे. डोरफांग को दिसंबर 2016 में पूर्वी खासी हिल्स जिला पुलिस ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) की तरफ से दर्ज करायी शिकायत की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था.
गौरतलब है कि जनवरी 2017 में एससीपीसीआर ने री-भोई में एक दूसरे शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि डोरफांग ने जिले के एक रिजॉर्ट में भी एक नाबालिग के साथ रेप किया था. इन शिकायतों की बुनियाद पर डोरफांग के खिलाफ दो अलग मामले दर्ज किए गए जिसके बाद वह लापता हो गया.
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वहीं, डोरफांग को पड़ोसी असम राज्य में एक बस टर्मिनल से सात जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. उसे पांच जनवरी 2017 को दायर एक मामले में पोक्सो अदालत ने कुसूरवार ठहराया था. दूसरे मामले में सुनवाई जोवई की एक स्पेशल अदालत में चल रही है. डोरफांग हाई कोर्ट से जमानत मिलने से पहले नोंगपोह जिले की जेल में बंद था. उसे पिछले साल इलाज की बुनियाद पर जमानत दी गयी थी. पूर्व विधायक को 13 अगस्त को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था.
(इनपुट-भाषा)
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