Road Safety Week: हर इंसान कहीं न कहीं जाता है. इसके लिए उसे वाहन की जरूरत पड़ती है. अगर कोई पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का इस्तेमाल करता है, तो आसानी से किराया देकर कहीं जा सकता है. लेकिन अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा है, तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया या चार पहिया चलाना अवैध है. अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इसकी एक निश्चित डेट होती है. अगर इसकी डेट खत्म हो जाए, तो इसे रिन्यू कराना पड़ता है. हम आपको बता रहे हैं कि आप घर बैठे कैसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं.


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ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू
अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए सबसे पहले आपको सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें. इसके बाद सर्विस ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें. इसके बाद दिए हुए स्टेप्स को भरें. इसके बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें. इसके बाद ये प्रोसेस होगा. कुछ दिनों बाद आपका लाइसेंस आपके घर पहुंच जायेगा. 


450 रुपये है फीस
अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले आपके पास अपना पुराना डाक्यूमेंट होना चाहिए. इसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और आधारकार्ड की फोटो कॉपी लगेगी. यह गौरतलब है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो आपको 1A फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा. यह फॉर्म Parivahan.gov.in पर आसानी से मिल जाएगा. लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है, तो आपको इस फार्म को नहीं भरना पड़ेगा. ऑनलाइन आवेदन करने पर आपको 450 रुपये भी भरने पड़ेंगे.


70 के बाद नहीं बनता लाइसेंस
गौरतलब है कि ड्राइविंग लाइसेंस महज 70 साल की उम्र तक ही मिलता है. आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जिस दिन आखिरी डेट है उससे एक साल पहले और उससे एक साल बाद तक आप लाइसेंस निन्यू करा सकते हैं.