दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा. इससे पहले यह रकम 200 रुपये थी.
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नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है. ऐसे में दिल्ली में कोरोना के चलते गाइडलाइन बनाई गई है. इसके तहत दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.
दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा. इससे पहले यह रकम 200 रुपये थी.
दिल्ली मेट्रो का कहना है कि बिना मास्क लोगों को परिसर में आने की इजाजत नहीं होगी. लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कराने के लिए जगह-जगह टीमें तैनात की जाएंगी.
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इसके अलावा दिल्ली सरकार ने प्राइवेट कार चलाने वाले यात्रियों को मास्क पहनने की छूट दी गई है. लेकिन यह नियम कैब पर लागू नहीं होती है. अगर कैब में बिना मास्क के लोग पाए गए तो उनका चालान होगा. दिल्ली के विशेष स्वास्थ्य सचिव SL अली ने ये आदेश जारी किए हैं.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने बुधवार को मास्क दोबारा अनिवार्य करने का फैसला लिया था.
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