Jammu and Kashmir News: भारत के राष्ट्रपति ने मंगलवार को न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया. भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, राजिंदर कश्यप द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है.


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एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, न्यायमूर्ति पंकज मिथल को राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने का आदेश दिया. 


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जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे का जन्म 8 दिसंबर 1960 को कश्मीर के कुलगाम जिले के वट्टू गांव में हुआ था. उन्होंने 1984 में एलएलबी (ऑनर्स) के साथ कश्मीर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उन्होंने जिला अदालतों में अपना अभ्यास शुरू किया. उन्होंने जिला अदालत में प्रैक्टिस करनी शुरू की. फरवरी 2003 में वह एडवोकेट जनरल चुने गए. साल 2009 में वह सीनियर अडिशनल एडवोकेट जेनेरल चुने गए. 


8 दिसंबर 2013 को, उन्हें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. सात साल बाद अली मोहम्मद माग्रे को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाने की सिफारिश की.


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