Ban on Polygamy: असम विधानसभा में अगले सत्र की शुरुआत में एक बिल पेश किया जाएगा. इस बिल के मुताबिक बहुविवाह को गैरकानूनी कर उस पर रोक लगाया जाएगा.
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Ban on Polygamy: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि असम विधानसभा के आगामी सत्र में बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित करने के लिए एक बिल पेश किया जाएगा. यह सत्र 4 फरवरी से शुरू होगा. इस बिल को कई लोगों और ग्रुप के साथ कई महीनों तक विचार कर तैयार किया गया है.
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार से दिल्ली के संवाददताओं से कहा, "बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल असम विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जो कि 4 फरवरी से शुरू होगा. इससे पहले असम के सीएम ने ऐलान किया था कि इस बिल में राज्य के अंदर लव जिहाद को खत्म करने के उद्देश्य से कुछ प्रावधान शामिल होंगे.
लोगों से मांगी राय
आधिकारियों ने बताया है कि एक से ज्यादा विवाह करने वाले प्रथा पर रोक लगाने के बिल पर उन्होंने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों से राय मांगी थी, जिसपर राज्य को 149 सिफारिशें मिली हैं. जिसमें से 146 सिफारिशों ने इस बिल के उपाय का स्पोट किया है, और तीन संगठनों ने कहा है कि यह बिल के खिलाफ है. बता दें कि असम सरकार ने 21 अगस्त को एक नोटिस जारी कर बहुविवाह पर प्रतिबंध के बारें में सार्वजनिक जानकारी मांगी थी. इस नोटिस में असम की आवाम से 30 अगस्त तक ईमेल और मेल के जरिए अपनी राय भेजने को कहा गया है.
एक्सपर्ट का गठन
इसके अलावा राज्य सरकार ने इस तरह के कानून को पास करने के लिए असम राज्य विधानमंडल के विधायी अधिकार की जांच के लिए एक एक्सपर्ट टीम बनाई है. अलग-अलग ग्रुप और लोगों के साथ मिलकर कई महीनों तक विचार करने के बाद इस बिल को तैयार कर समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट पेश की है. इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह के बिल को पास करने का अधिकार राज्य विधायिका के पास है.