Sajjan Kumar: सिख विरोधी दंगों में आरोपी सज्जन कुमार को कोर्ट ने किया रिहा
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Sajjan Kumar: सिख विरोधी दंगों में आरोपी सज्जन कुमार को कोर्ट ने किया रिहा

Sajjan Kumar: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट ने सिख दंगों से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है. वह फिलहाल एक दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं.

Sajjan Kumar: सिख विरोधी दंगों में आरोपी सज्जन कुमार को कोर्ट ने किया रिहा

Sajjan Kumar: दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में सिखों की हत्या के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है. सज्जन कुमार पर आरोप था कि उन्होंने दंगाइयों को भड़काया और सिखों की हत्या करवाई. सज्जन कुमार सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं.

1984 में हुए थे सिख दंगे

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख दंगे हुए थे. इस दौरान भीड़ ने जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी थी. आरोप है कि इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे और उन्होंने ही दोनों को जलाने के लिए भीड़ को उकसाया था. इसके साथ ही उन पर जसवंत सिंह और तरण दीप सिंह के परिवार के साथ मारपीट करने का भी आरोप है. इस मामले में सरस्वती विहार थाने में केस दर्ज किया गया है. जिसमें दंगा, डकैती और हत्या के आरोप है.

इस मामले में धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440  के तहत मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने उन्हें 6 अप्रैल 2021 गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह इसी दंगे से जुड़े दूसरे मामले में सजा काट रहे हैं.

17 दिसंबर 2018 में हुई सजा

दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 1984 के सिख दंगों के बाद दिल्ली में पांच सिखों की हत्या की गई थी और गुरुद्वारा जला दिया गया था. इसी मामले में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था और कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

सिख विरोधी दंगा होने कारण

सिख विरोधी दंगा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़का था. इंदिरा गांधी की हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्हीं के दो सिख गार्ड्स ने कर दी थी. इस ऑपरेशन में इंदिरा गांधी ने आतंकियों को रोकने के लिए स्वर्ण मंदिर पर हमला कराया था. इस हमले मंदिर को भारी नुकसान हुआ था, इसी बात से सिख नाराज थे.

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