कोर्ट ने हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी भगवान ‘गणेश की प्रतिमाओं’ के ‘‘आखिरी बार’’ विसर्जन की जुमेरात को इजाजत दे दी है.
Trending Photos
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना प्राधिकारियों को हैदराबाद की हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी भगवान ‘गणेश की प्रतिमाओं’ के ‘‘आखिरी बार’’ विसर्जन की जुमेरात को इजाजत दे दी है. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि हैदराबाद शहर में यह बार-बार आने वाली समस्या है और कई निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने वहां मूर्तियों के विसर्जन पर रोक और प्रदूषण पर लगाम लगाने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया.
Supreme Court allows Telangana government to permit this year the immersion of Ganesh idols made of Plaster of Paris (PoP) in Hussain Sagar Lake
Telangana government says Ganesh idols will be lifted immediately after immersion, it will only be a symbolic Immersion. pic.twitter.com/eizFPoBVFY
— ANI (@ANI) September 16, 2021
सरकार ने रखी यह दलील
न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर विचार के बाद यह आदेश दिया है. मेहता ने कहा कि झील में प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं और विसर्जन के तुरंत बाद प्रतिमाओं को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाएगा और उन्हें ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थलों पर ले जाया जाएगा. पीठ ने अगले साल के लिए शपथपत्र देने का निर्देश देते हुए कहा कि दलीलों पर गौर करते हुए हम इस बार आखिरी बार इस झील को मूर्तियों के विसर्जन के लिए इस्तेमाल की अनुमति देते हैं.
हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
गौरतलब है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 13 सितंबर को हुसैन सागर झील तथा शहर में ऐसे अन्य जलाशयों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाने के अपने आदेश में सुधार करने से इनकार कर दिया था.
Zee Salaam Live Tv