नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने इंकार कर दिया है और योगी सरकार को तीन दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. प्रयागराज में हुई बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से याचिका दायर की गई थी. अब इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी. कोर्ट ये भी कहा है कि कानून के मुताबिक, कार्रवाई की जाए.


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हरीश साल्वे बोले- पहले नोटिस दिया गया, फिर कार्रवाई हुई
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान यूपी हुकूमत की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि जिन मामलों में कार्रवाई हुई है उन्हें पहले से नोटिस दिया गया था, फिर चाहे वह बात प्रयागराज की हो या कानपुर की. हरीश साल्वे ने ये भी कहा मामले में कोर्ट कौन आया यह देखना चहिए? हरीश साल्वे ने कहा कि प्रयागराज में 10 मई को शो कॉज़ नोटिस जारी किया गया, दंगे से पहले नोटिस दिया गया था, 25 मई को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था.


जमीयत ने कहा- लोगों को सुनवाई करने का मौका दिया जाए
जमीयत के वकील ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है वह असंवैधानिक है एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. जमीयत के वकील ने कहा लोगों को सुनवाई करने का मौका दिया जाए.


सॉलिसिटर जनरल बोले- याचिकाकर्ता तथ्यों को बदल कर पेश कर रहे हैं
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता तथ्यों को बदल कर पेश कर रहे हैं. SG तुषार मेहता ने कहा कि जो जहाँगीपुरी मामले में एक भी पीड़ित है उनमें से एक भी कोर्ट नहीं आया है, जमीयत कि तरफ से याचिका दाखिल की गई है. SG तुषार मेहता ने कहा कि हर किसी का अपना एजेंडा है. एक राजनीतिक पार्टि की तरफ से याचिका दाखिल की गई है.


SC: तीन दिन में जवाब दाखिल करे सरकार
तमाम फरीकों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और तीन दिन में जवाब दाख़िल करने को कहा है. वहीं कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने फिलहाल मना कर दिया.


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