ZEE NEWS एंकर रोहित रंजन को बड़ी राहत, SC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
ZEE NEWS के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ जयपुर, छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के अलग-अलग जिलों में मामले दर्ज कराए गए हैं. ऐसे में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है.
Anchor Rohit Ranjan: ZEE NEWS के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा है कि देश भर में रोहित के खिलाफ जहां जहां भी FIR दर्ज हुई, उसपर कोई कार्रवाई नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने रोहित रंजन की अर्जी पर अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के जरिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. रोहित रंजन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक ही आरोप के लिए उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.
रोहित रंजन ने दरखास्त की थी कि उनके खिलाफ दर्ज FIR दर्ज की जाए. सिद्धार्थ लूथरा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रोहित रंजन की अर्जी का जिक्र किया और अदालत को अवगत कराया कि उन्हें मंगलवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था और अब छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है. रोहित रंजन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कोर्ट को इस मामले पर फौरन सुनवाई की जरूरत है.
छत्तीसगढ़ पुलिस को झटका
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ही रोहित को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर तक पहुंच गई थी, जबकि इससे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्थानीय पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, हालांकि नियमों के तहत पहले छत्तीसगढ़ पुलिस को स्थानीय पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी. रोहित रंजन गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहते हैं.
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