Alt News Zubair: सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी. इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है. मोहम्मद जुबैर को साल 2018 में किए गए एक आपत्तिजन ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था. 


ट्वीट नहीं कर सकेंगे जुबैर


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जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस भी जारी किया. इसके अलावा जुबैर को शर्तों के तहत यह जमानत दी है. शर्तों में कहा गया है वो न्यायिक दायरे से बाहर नहीं जा पाएंगे. इसके अलावा वो फैसला आने तक कोई ट्वीट नहीं कर पाएंगे. 


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दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को उनके ट्वीट से हिंदुओं की भावनाएं आहत होने के चलते गिरफ्तार किया था. उन्हें आईपीसी की धारा 153A और 295 के तहत गिरफ्तार किया गया था. इस मामले को रद्द करने के लिए मोहम्मद जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था लेकिन अदालत ने अर्ज़ी को खारिज कर दिया था. जिसके बाद मोहम्मद जुबैर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.  


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